1- जिला योजना (सामान्य)
प्रश्नगत योजनान्तर्गत सामान्य मद से ग्रामों को जोड़ने एवं नेटवर्क विकसित करने हेतु
सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत जहां पर सड़कें उपलब्ध
नहीं है अथवा पूर्व में निर्मित सड़कें टूट चुकी हैं जिससे कि चीनी मिलों तक गन्ना
पहुंचाने में कठिनाई होती है, उन सड़कों का पुर्ननिर्माण तथा नव निर्माण आवश्यकतानुसार
विभाग द्वारा कराया जा रहा है।
2- जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)
इस योजनान्तर्गत स्वीकृत धन से अनुसूचित जाति/ जनजाति बाहूल्य क्षेत्र में सड़कों का
निर्माण कार्य कराया जाता है ताकि अनुसूचित जाति/ जनजाति बाहूल्य क्षेत्र के किसानों
को गन्ना आपूर्ति करने एवं उर्वरक एवं खाद की सुविधा के साथ-साथ यातायात की सुविधा
प्राप्त हो सके।
3- अनुरक्षण कार्य
गन्ना विकास विभाग की अन्तरग्र्रामीण सड़क निर्माण योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत
सड़कों के अनुरक्षण हेतु शासन द्वारा योजना स्वीकृत है। जिसके अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों
का पुन:निर्माण, अपग्रेडेशन एवं सतह नवीनीकरण के कार्य कराया जाता है।
4- बार्डर रोड्स
बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य केन्द्र द्वारा
शतप्रतिशत वित्त पोषित धनराशि प्रदेश के सीमावर्ती गन्ना उत्पादक जनपदों में कराया
जा रहा है।
5- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि विधायक निधि
विधानमण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय
अनुभूत स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु इस निधि के अन्तर्गत अवमुक्त
धनराशि से गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना/परिसम्पत्तियों आदि का सृजन किया
जाता है।
6- नयी स्थापितसांसद निधि
लोकसभा/राज्यसभा के माननीय सदस्यों उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय अनुभूत स्थायी
आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास हेतु इस निधि के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से
अवस्थापना/परिसम्पत्तियों आदि का सृजन किया जाता है।
7- पूर्वान्चल विकास निधि
पूर्वान्चल के पिछडे़ जिलों में माननीय सांसदों/विधायकों की संस्तुति पर जनपयोगी कार्यों
की स्वीकृति जिलांश/राज्यांश के अन्तर्गत पृथक-पृथक कर अवस्थापना/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों
का सृजन किया जाता है।
8- भवन निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य
इस योजनान्तर्गत विभागीय, गन्ना किसान संस्थान, गन्ना शोध परिषद, पशुपालन विभाग के
पशु चिकित्सालयों भवनों के भवन निर्माण एवं अनुरक्षण के कार्य किये जाते है।
9- बाढ़ आपदा राहत निधि
इस योजनान्तर्गत प्रदेश में बाढ़ से क्षतिग्रस्त अवस्थापना कार्यों एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों
की तात्कालिक मरम्मत का कार्य कराया जाता है।